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भारत सरकार ने एय़रपर्टों के आसपास अवरोधों पर रोक के लिए जारी किए नए नियम

नई दिल्ली (एडीएनए)

12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही मेडिकल कालेज बिल्डिंग में पर गिरा था, हादसे में 270 लोग मारे गए। इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले हर पहलू पर तेजी से काम शुरू किया है। खासकर एयर इंडिया के विमानों की कड़ी जांच के आदेश के बाद मंत्रालय ने अब एयरपोर्ट के आसपास उन अवरोधों खासकर ऊंची बिल्डिंग और टॉवर आदि के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।

एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर ने अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी, विमान उड़ान भरते ही कुछ सेकेंडों में बी.जे. मेडिकल कॉलेज छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त होकर आग का गोला बन गया था

 उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी 'विमान (अवरोधों का विध्वंस) नियम, 2025' शीर्षक वाला मसौदा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो जाएगा। नियमों का उद्देश्य हवाई अड्डे के आसपास सीमा से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों, टॉवरों और पेड़ों को तुरंत हटाने के अधिकार देना है। इससे एयर ट्रैफिक में इन अवरोधों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। नियम के तहत ऐसे मकान मालिकों आदि को जल्द नोटिस दिए जाएंगे, नोटिस के 60 दिनों के अंदर मकान मालिक को बताना होगा कि उसने नियमों का पालन कर लिया है, ऐसा नहीं होता तो उस बिल्डिंग आदि को ध्वस्त कर दिया जाएगा।

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