नई दिल्ली (एडीएनए)।
तुर्किये की कंपनी सेलेबी की ओर से सिविल एिवएशन के सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के सरकार के फैलसे के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्च ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है जिस पर लिया गया सरकार का फैसला सही है।
आपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान की ओर से युद्ध शुरू करने के दौरान तुर्किये ने उसकी मदद की थी, तुर्किये के ड्रोनों से ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। िसके बाद सरकार ने देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए तुर्किये की कंपनी पर रोक लगा दी थी। तुर्किये यह कंपनी देश के नौ बड़ा हवाई अड्डों में ग्राउंड हैंडलिंग और कारगो के काम देखती है और इसके करीब 10 हजार लोग विभिन्न हवाई अड्डों में काम करते हैं।
उसने सरकार के फैसले को चुनौती दी थी और कहा था कि उसको सजा देने से पहले कारण तक नहीं बताया गया लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी कोई दलील नहीं मानी और याटिका खारिज कर दी। सरकार की ओर से कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकताा, इसके मद्देनजर इस कंपनी पर रोक लगाई गई जिसे हाीकोर्ट ने सही माना।