नई दिल्ली (एडीएनए)।
हवाई यात्रा के दौरान एयरपोर्ट या एयरलाइंस के किसी अधिकारी ने गलती की तो उसे 10 हजार से लेकर एक करोड़ तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना छोटी-बड़ी गलती और गलती करने वाले शख्स के पद पर निर्भर करेगा। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट-2024 के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यह जुर्माना निर्धानित किया है और इसका नोटीफिकेशन भी कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया है।
डीजीसीए ने इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट-2024 के तहत जुर्माने को पांच लेबल पर बांटा है। पहले लेबल में 10 हजार से पांच लाख तक और दूसरे लेबल में 20 हजार से साढ़े 12 लाख तक जुर्माना हो सकता है। तीसरे लेबल में 50 हजार से 25 लाख तक जुर्माना हो सकता है। चौथे लेबल में 75 हजार से 50 लाख रुपये और पांचवे लेबल में डेढ़ लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना उन पर हो सकता है। इन नियमों में डीजीसीए और एयरपोर्ट से लेकर एयरलाइंस आपरेटर तक सभी के लिए जिम्मेदारी तय की गई है। विमान दुर्घटनाओं और विमान के अंदर होने वाली घटनाओं को लेकर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है ताकि यह घटनाएं रोकी जा सकें और कोई घटना होने पर तत्काल इसकी सूचना दी जाए और इसकी त्वरित जांच हो। यह नियम भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइंस पर लागू किए गए हैं। यह नियम मानवरहित एयरक्राफ्ट पर भी लागू होगा।